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All about Films Wing…. फिल्म्स विंग के बारे में…

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नई दिल्ली. फिल्म से संबंधित सभी मामले, अर्थात भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजन, अन्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, फिल्मों की मंजूरी, फिल्म शूटिंग की अनुमति, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन सहित फिल्मी सामग्री का प्रसार और संरक्षण, निर्माण प्रसार आदि फिल्म विंग में किए जाते हैं.
* फिल्म विंग के तहत गतिविधियां निम्न संस्थाओं द्वारा संपादित की जाती हैं….
* केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड
* बाल चलचित्र समिति, भारत
* चलचित्र समारोह निदेशालय
* भारतीय चलचित्र एवं दूरदर्शन संस्थान
* चलचित्र प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण
* फिल्म सुविधा कार्यालय
* चलचित्र प्रभाग
* भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (एनएफएआई)
* राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम
* सत्यजीत राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

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All about Films Wing….

New Delhi. All matters relating to film viz. promoting production, dissemination and preservation of filmic content including organization of International Film Festival of India, other national and international film festivals, sanctioning of films, granting film shooting permission, holding National Film Awards are handled in Films Wing.
Activities under the Films Wing are performed by the following organisations:
Central Board of Film Certification
Childrens Film Society India
Directorate of Film Festivals
Film and Television Institute of India
Film Certification Appellate Tribunal
Film Facilitation Office
Films Division
National Film Archives of India
National Film Development Corporation
Satyajit Ray Film and Television Institute, Kolkata

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केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड फिल्म प्रदर्शन के लिए चार तरह के प्रमाण-पत्र जारी करता है…

मुंबई. देश में किसी भी फिल्म का प्रदर्शन तब संभव है, जब केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सिनेमेटोग्राफी एक्ट- 1952 के तहत उस फिल्म को प्रमाण-पत्र जारी करे.
केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत संस्था है, जो फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करती है और प्रदर्शन के लिए फिल्म के कंटेट के आधार पर चार तरह के प्रमाण-पत्र प्रदान करती है.
क्योंकि, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा फिल्मों को प्रमाणित करने के बाद ही भारत में फिल्म का सार्वजनिक प्रदर्शन संभव है, इसलिए किसी भी फिल्म निर्माता के लिए फिल्म निर्माण के बाद फिल्म प्रदर्शन हेतु प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक है.
केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है और इसके नौ क्षेत्रीय कार्यालय हैं- मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलूर, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, नई दिल्ली, कटक और गुवहाटी.
बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष एवं गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल किया जाता है. क्षेत्रीय कार्यालयों में सलाहकार पैनलों की मदद से फिल्मों का परीक्षण होता है. केंद्र सरकार की ओर से समाज के विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों का समावेश करते हुए दो वर्ष की अवधि के लिए इन पैनल सदस्यों का नामांकन होता है.
चलचित्र अधिनियम, 1952, चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 और 5 (ख) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई मार्गदर्शिका के अनुसार फिल्मों को चार वर्गों के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं.

  1. समस्त दर्शकों के लिए- यू (अ),
  2. सभी के लिए किन्तु 12 वर्ष से कम आयु के बालक-बालिका को माता-पिता के मार्गदर्शन के साथ फिल्म देखने की चेतावनी के साथ- यूए (अव),
  3. केवल वयस्क दर्शकों के लिए- ए (व) और
  4. किसी विशिष्ठ व्यक्तियों के लिए निर्बन्धित- एस.

(Source- https://www.mib.gov.in/films-wing)

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